लखनऊ/ नई दिल्ली (न्यूज़ डेस्क) - केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) और सभी प्रकार के परमिट की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है, जिनकी वैधता फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई थी। सरकार के इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी जो कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अपने दस्तावेजों को रिन्यू (नवीनीकृत) नहीं करा पाए थे।
कोविड19 महामारी के दूसरे चरण को रोकने के लिए किये गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन कागजात की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब आपके वाहन के सभी जरूरी कागजात आगामी 30 सितंबर 2021 तक वैध रहेंगे।