12वीं की परीक्षा पर SC का अहम आदेश, कहा-31 जुलाई तक सभी बोर्ड असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी करें परिणाम



नई दिल्ली (डेस्क)  - सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है। एक याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे भी घोषित करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए मूल्यांकन की एक समान नीति पर फैसला देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं।

सभी राज्यों के लिए एकसमान व्यवस्था नहीं : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती है । सुप्रीम कोर्ट ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा को लेकर मूल्यांकन योजना पर अपनी सहमति दी थी।