यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को धोना पड़ सकता है कुछ सुविधाओं से हाथ



  • राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार किया
  • दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून (UP Population Control Bill) को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। राज्य द्वारा तैयार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच माना जा रहा है कि दो से ज्यादा बच्चे करने वालों को राज्य में सरकार योजनाओं (Government Schemes) या सरकारी नौकरियों में मिलने वाले फायदे से वंचित रखा जाएगा।  इसी के साथ कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रावधान भी रखा जा सकता है।

आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।

आयोग का कहना है कि वह कानून का मसौदा स्वप्रेरणा से तैयार कर रहा है। यूपी में सीमित संसाधन व अधिक आबादी के कारण ये कदम उठाने जरूरी हैं।