यूपी में फिर से बजेगा डीजे, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद HC का फैसला



  • सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे पर लगा बैन हटाया
  • कोर्ट का निर्देश- ध्वनि प्रदूषण के मानकों का हो पालन
  • कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस धारक ही बजा सकेंगे डीजे

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के उत्तर प्रदेश में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आदेश न्यायोचित नहीं है। हालांकि आदेश देते वक्त कोर्ट ने हिदायत भी दी कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के जारी किए गए लाइसेंस लेकर ही डीजे बजाया जा सकेगा।

इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पर अपने आदेश में कहा कि लाइसेंस धारक डीजे ही प्रदेश में डीजे बजाने के अधिकारी हैं।

याचिका में दिया गया था ये तर्क : मामले की पैरवी कर रहे पराशर ने कहा था डीजे ऑपरेटर शादी, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी-रोटी चलाते हैं, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट आ गया है।