यूपी में प्रवेश करने से पहले दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट, तीन फीसदी पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वालों के लिए आदेश जारी



  • चार दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी

उत्तर प्रदेश में कोरोना के सुधरते हालात के साथ दूसरे राज्यों के लोगों का आवागमन तेज हो गया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और अधिक तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी हुए निशानिर्देशों के मुताबिक, अब यूपी में प्रवेश करने से पहले लोगों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि सिर्फ चार दिन पहले की ही कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश मिलेगा। चार दिन से अधिक पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इनके अलावा टीकाकरण की दोनों डोज ले चुके लोगों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश पर जांच की जरूरत नहीं होगी। इनको अपनी दोनों डोज की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी।

सड़क मार्ग से लेकर वायुमार्ग तक लागू होगा नियम : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जारी हुए निर्देशों को सभी प्रकार के साधनों पर लागू किया जाएगा। सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और वायु मार्ग से यूपी में दाखिल होने वाले सभी यात्रियों पर यह नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी।