नई दिल्ली - दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ये फैसला सुनाया। पिछले 12 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है।
शशि थरुर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरूर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरुर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है।
बता दें कि इससे पहले बीते 27 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी लेकिन शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगने के चलते फैसले को 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। बिजनेस में अलग पहचान बना चुकीं सुनंदा पुष्कर का नाम चर्चा में तब आया जब 2010 में उनकी शादी कांग्रेस नेता शशि थरूर से हुई।
17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की हुई थी मौत : गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर के ऊपर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।