केंद्र सरकार ने जारी की नई ड्रोन नीति



नई दिल्ली (डेस्क) - सरकार ने नए नियमों को जारी कर दिया है, जिसमें ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जबकि ड्रोन संचालित करने की अनुमति के लिए शुल्क नाममात्र हो गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए वजन क्षमता 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दी है।  नई नीति में नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम दंड को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ नई ड्रोन नीति में सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप प्रदर्शित किया जाएगा। एयरपोर्ट पैरामीटर मामले में येलो जोन 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है।

ड्रोन के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नई ड्रोन नीति को बेहद अहम बताया है। उन्‍होंने अपने ट्वीट के द्वारा कहा है कि  ये इस सेक्‍टर के लिए लैंडमार्क मूमेंट है। उन्‍होंने ये भी कहा है कि ये विश्‍वास के आधार पर है। उनके मुताबिक देश की नई ड्रोन नीति से स्‍टार्टटप को प्रोत्‍साहन मिलेगा और युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं ये इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को भी तलाशने में सफल साबित होगी।

The new Drone Rules usher in a landmark moment for this sector in India. The rules are based on the premise of trust and self-certification. Approvals, compliance requirements and entry barriers have been significantly reduced. https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1749154

Narendra Modi(@narendramodi), August 26 2021