सुपरटेक नोएडा के दो टावर गिराने का आदेश



नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एमराल्ड कोर्ट स्थित ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है। बता दें रियल एस्‍टेट कंपनी सुपरटेक के इन टावरों को गिराने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया था लेकिन सुपरटेक ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। परन्तु शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि एमराल्‍ड कोर्ट टावर के लिए होम बायर्स की स्वीकृति नहीं ली गई थी, इसलिए ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया गया है।

इसी के साथ अदालत ने सुपरटेक को दो महीनों के भीतर बायर्स को रिफंड देने को कहा है। इन ट्विन टावर्स को इसलिए तोड़ना पड़ रहा है  क्योंकि ये एक अवैध कंस्ट्रक्शन था, जिस जमीन पर टावर खड़ें है वो जगह खेलने-कूदने के लिए आरक्षित थी।  जगह सुपरटेक की ही थी लेकिन उसने अवैध तरीके से पार्क वाली जगह पर ही दोनों टावर खड़े कर डाले।