पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 29 लाख से अधिक लाभार्थियो को किया गया लाभान्वित



वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक नए लाभार्थी जुडे
लाभार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है

लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो को पात्र लाभार्थियों के रूप में उनके बेैंक खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 1731941 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक इस योजना के अन्तर्गत 12 लाख से अधिक नए लाभार्थी जुडे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग लाभार्थी की आयु की अधिकतम सीमा को समाप्त किया गया तथा लाभार्थियो की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये निर्धारित की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 29 लाख से अधिक लाभार्थियो को लाभान्वित किया गया है।

उपरोक्त के अंर्तगत गत वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकैज के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही 500 रूपये की 02 किश्तों मे 1000 रूपये की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।