सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अहम प्रस्ताव, छोटे बच्चे को बिठाकर बाइक 40 KMPH की स्पीड से दौड़ाने पर कटेगा चालान



लखनऊ (डेस्क) - बाइक पर बच्चों को बैठाकर वाहन चलाने वालों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन सवार बच्चों की सुरक्षा के लिए बाइक की स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया पर बिठाने पर पहनना भी हो जाएगा अनिवार्य।

इससे बच्चे को बाइक पर बिठाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना लोगों को काफी महंगा पड़ने वाला है। इस तरह के कार्य को नए रूल के अनुसार ट्रैफिक कानून का उल्लघंन माना जाएगा और चालान भी काटा जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार इसके मुताबिक मोटरसाइकिल चलाने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नौ महीने से चार साल की उम्र तक का बच्चा अगर पीछे बैठा है तो वह क्रैश हेलमेट पहना हो। यही नहीं, चार साल से कम उम्र के बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना होगा।

साथ ही कहा गया है कि सुरक्षा उपकरण आसानी से उपयोग करने लायक और पानी से बचाव करने वाले भी होने चाहिए। मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों से आपत्तियां भी आमंत्रित की है।