प्रवर्तन निदेशालय(ED ) और सीबीआइ(CBI ) चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया



नई दिल्ली (डेस्क) - मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब इनका कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है।

रविवार को भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है। बतया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के अनुसार, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हालांकि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी भी तरह से उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

सरकार ने यह कदम संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले उठाया है। केंद्र सरकार इन अध्‍यादेश को संसद के पटल पर रख सकती है।  अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का का कार्यकाल दो साल का होता है, देश में सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं।