लखनऊ में 5 जनवरी तक धारा 144 : जिम-होटल 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, घर से बाहर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य



लखनऊ - राजधानी  में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के बाद विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों, क्रिसमस, न्यू ईयर का जश्न और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए लिया है।

अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।  वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद  पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।