नई दिल्ली(डेस्क) - सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। वहीं, ईडब्लूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने सुबह 10:30 बजे यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
ईडब्ल्यूएस की सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखने से जुड़े विवाद पर मार्च के तीसरे हफ्ते में विचार होगा। इस साल के लिए यही आय सीमा मान्य रहेगी। अगर कोई बदलाव होता है, तो वह अगले सत्र से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा था कि हर साल पीजी में 45 हज़ार नए दाखिले होते हैं। इस साल काउंसिलिंग न होने से जूनियर डॉक्टरों पर काम का बोझ बढ़ गया है। कोर्ट ने इस चिंता पर सहमति जताई। केंद्र की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2019 में ही इस तरह के आरक्षण का फैसला लिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग समेत कई जगहों पर यह लागू हुआ है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग का उत्थान है।