नई दिल्ली (डेस्क) - केंद्र ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है।
वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कोविड के बढ़ते मामलों के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही कठिनाइयों के चलते समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।