ट्रेनों में रात दस बजे के बाद मोबाइल पर गाना बजाने पर होगी कार्रवाई



-ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ करेगी कार्रवाई
-रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के अफसरों को भेजा पत्र


लखनऊ - रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मोबाइल पर म्यूजिक बजाने और बातचीत करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए ट्रेनों में तैनात टिकट चेकिंग स्टाॅफ और सुरक्षा बलों को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर स्टाॅफ की जवाबदेही तय की जाएगी।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे प्रबंधकों को पत्र जारी कर ट्रेनों में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मोबाइल पर म्यूजिक बजाने और बातचीत करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ताकि ट्रेनों में तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, तेज आवाज में देर रात वार्ता करना, देर रात लाइट जलाना और शोर-शराबा पर रोक लगाई जा सके। रेलवे बोर्ड को इस मामले में यात्रियों की शिकायतें मिल रही थी।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा और रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के साथ बैठक के बाद जारी पत्र में कहा गया है कि रात में यात्री तेज आवाज में मोबाइल पर बातचीत नहीं कर सकेंगे और तेज म्यूजिक भी नहीं सुन सकेंगे। रात में नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइट बंद करनी होगी ताकि यात्रियों की नींद खराब न होने पाए।