क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का मतलब कानूनी मान्यता देना नहीं: वित्त मंत्री



नई दिल्ली - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में क्रिप्टोकरंसी की वैधता को स्प्ष्ट करते हुए कहा कि बिटक्वाइन जैसी अभाषी संपत्ति पर टैक्स लगाने का मतलब उन्हें वैध करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम क्रिप्टोकरंसी को वैध बनाने या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।

सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में क्रिप्टोकरंसी पर सरकार का पक्ष स्प्ष्ट करते हुए यह बात कही। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 की केंद्रीय बजट पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने केवल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरंसी जैसी अभाषी मुद्रा पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें मान्यता दे रहे हैं। हम क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जिसे अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल, 2022 से लागू किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक दिन पहले सप्ष्ट किया था कि क्रिप्टोकरंसी वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। दास ने निवेशकों को आगाह करते कहा कि ऐसे एसेट्स में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, जो एक ‘ट्यूलिप’ के बराबर भी नहीं है।