चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट



  • पदयात्रा पर लगी रोक हटी

नई दिल्ली(डेस्क) - भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव प्रचार के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक पदयात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। प्रचार के समय को भी दो घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं।

देश में और चुनावी राज्यों में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए, चुनाव आयोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए बड़ी ढील दी है। चुनाव आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की थी। लेकिन बता दें हालांकि, आयोग का यह फैसला गोवा, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की सीटों के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहां 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और प्रचार अभियान शनिवार शाम को थम गया है।

नई गाइडलाइन के अनुसार अब रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। अब उम्मीदवार व पार्टियां सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल और अन्य शर्तों का पालन करना होगा।  इसके अलावा राजनीतिक दल किसी भी मैदान या रैली स्थल की अधिकतम क्षमता की 50 फीसदी संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रैली और जनसभा कर सकेंगे।