जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर



नईदिल्ली - जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दो हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी।  हालांकि, तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा है।

कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है, तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है।

वहीं अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इससे अवमानना माना जाएगा।