इस वर्ष से नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा निःशुल्क की जा रही है- किरेन रिजिजू



नई दिल्ली/जयपुर(डेस्क) - केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष से  देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा नि:शुल्‍क की जा रही है। टेली-लॉ ने कानूनी सहायता से वंचित व्‍यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) में उपलब्ध टेली/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसे पैनल अधिवक्‍ताओं के साथ जोड़कर उन्‍हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है।

आयोजन के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन सभी के लिए न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और नागरिकों के बीच सबसे व्‍यापक स्‍तर के एकीकरण कारक के रूप में कानून के शासन को स्थापित करने की हमारी संयुक्त प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समझौता ज्ञापन के प्रावधान के तहत नालसा प्रत्येक जिले में विशेष रूप से टेली-लॉ कार्यक्रम के लिए 700 अधिवक्‍ताओं की सेवाएं प्रदान करेगा। पैनल में शामिल ये अधिवक्‍ता अब रेफरल अधिवक्‍ताओं के रूप में भी कार्य करेंगे और मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवाद से बचने और विवाद समाधान के तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करेंगे। श्री किरेन रिजिजू ने विश्वास व्यक्त किया कि एसोसिएशन कुछ ही समय में 1 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने में भी सहायता प्रदान करेगी।