घर में इस्तेमाल होने वाली 10 चीजों पर जीसटी की नई दर लागू



नई दिल्ली (डेस्क) - अब  पैक एवं लेबल वाले दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामानों की कीमतों पर ज्यादा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चुकानी होगी। ये बढ़ोतरी सोमवार से लागू हो गई है।

जीएसटी काउंसिल की हाल में हुई बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। साथ ही कई चीजों पर जीएसटी की दर बढ़ा दी गई है। ये दरें 18 जुलाई यानी आज से लागू हो गई हैं।

इन वस्तुओं पर अब 5 फीसदी जीएसटी लागू : पैकिंग वाला दही, लस्सी, पनीर और छाछ जैसे प्रोडक्ट्स पर पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अभी तक यह चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। इतना ही नहीं, पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटा आदि पर भी अब जीएसटी लगेगा।

इन पर जीएसटी 12 से बढ़कर 18 फीसदी : बैंक की तरफ से चेकबुक जारी करने पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इतना ही नहीं एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी टैक्स स्लैब 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है।

वहीं अब एक हजार रुपये वाले होटल के कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इन कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का प्रस्ताव है। 18 जुलाई के बाद होटल के 7500 रुपये तक के कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि उससे अधिक के कमरों पर 18 फीसदी जीएसटी चुकानी होगी।