- 17+ वर्ष के युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन सुविधा
नई दिल्ली (डेस्क) - 17+ वर्ष के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्वापेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगीऔर पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। निर्वाचक नामावली, 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के चालू राउंड के लिएवर्ष 2023 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है।
वहीं आयोग ने पंजीकरण प्ररूपों को भी प्रयोक्ता के लिए और अधिक अनुकूल तथा सरल बना दिया है। नव- आशोधित प्ररूप1 अगस्त, 2022 से लागू होंगे। 01 अगस्त, 2022 से पहले पुराने प्ररूपों में प्राप्त सभी आवेदनों (दावे और आपत्तियां) पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नए प्ररूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।