अब टैक्सपेयर्स अटल पेंशन योजना (APY) में नहीं जुड़ सकेंगे



  • 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा नया नियम

नई दिल्ली (डेस्क) - वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।  अब एक अक्टूबर, 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं जो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पायेंगे।

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार यह न‍ियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा। इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के अनुसार इनकमटैक्‍स पेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता पाया जाता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर द‍िया जाएगा।

अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को ध्यान में रखकर योजना की शुरुआत की थी। बाद में इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक अपना रज‍िस्‍ट्रेशन करा सकता था।  लेकिन सरकार ने एक अक्टूबर 2022 से इस योजना में संशोधन कर दिया है।