लखनऊ - भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक मो. आजम खां को तीन साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई है। चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता निरस्त कर दिया तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सीट रामपुर को रिक्त घोषित कर दिया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है।
गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत (एमपी एमएलए) ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में आजम को तीन साल की सजा भी सुनायी है।
अदालत के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दे दिया है । वहीं इस आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीते थे।