सरकार ने आधार नियम में किया संशोधन, 10 साल में दस्तावेज अपडेट कराना जरूरी



नई दिल्ली (एजेंसी) - सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। मिली जानकारी के अनुसार आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।

आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई ने ‘अपडेट डॉक्यूमेंट’ का फीचर डेवलप किया है। इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। यूआईडीएआई ने अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं।