UP निकाय चुनाव : कोर्ट ने सुनाया फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव



लखनऊ (एजेंसी) - उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जल्द चुनाव कराए जाने को कहा है वह भी ओबीसी रिजर्वेशन के बिना।

इस फैसले के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए जाएं।  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने करीब 20 दिनों तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है।