- https://rtionline.up.gov.in पर कहीं भी कभी भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन एवं प्रथम अपील
लखनऊ - माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत नागरिकों की सुविधा हेतु आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किए जाने हेतु एन०आई०सी०, नई दिल्ली के सहयोग से एक वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। आर०टी०आई० ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिक (कहीं से कभी भी) उत्तर प्रदेश राज्य के शासकीय कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन/प्रथम अपील कर सकता है।
प्रशासनिक सुधार विभाग, के प्रमुख सचिव श्री के रविन्द्र नायक ने बताया कि प्रथम चरण में जुलाई, 2019 से वेब पोर्टल पर उ०प्र० शासन के 10 विभागों को पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न चरणों में उ0प्र0 सरकार के समस्त कार्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा विभागों की वेबसाइट पोर्टलों को जी०आई०जी० डब्ल्यू (GIGW) मानक के अनुरूप दिव्यांगजन हितैषी कराए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल के नवीन Version 2.0 को भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किया गया है। दिनांक 20 जनवरी, 2023 को प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, श्री के रविन्द्र नायक द्वारा आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल के नवीन Version 2.0 को लॉन्च किया गया। उन्होंने आवेदकों से अपील की कि अधिक से अधिक आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन किए जाएं।