गो फर्स्ट पर DGCA की बड़ी कार्रवाई, विमान कंपनी पर लगा 10 लाख का जुर्माना



  • 55 यात्रियों को छोड़कर भरी थी उड़ान

लखनऊ(नेशनल डेस्क) - गो फर्स्ट की एक घटना को लेकर डीजीसीए ने शुक्रवार को विमान कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि 9 जनवरी, 2023 को एक मामला उस वक्त सामने आया जब बेंगलुरू से दिल्ली जा रहे गो फर्स्ट के विमान जी8-116 ने बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी। जिसके बाद एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों ने नागर विमानन महानिदेशालय से मामले की शिकायत की थी। डीजीसीए की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि गो एयर के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी।

शिकायत दर्ज कराने के बाद गो फर्स्ट ने लोगों से माफी मांगी और एयरपोर्ट पर बचे 53 पैसेंजर को दूसरे फ्लाइट में शिफ्ट किया गया जबकि उनमें से 2 लोगों ने रिफंड की मांग की थी। जब यह मामला DGCA के पास पहुंचा तब उन्होंने गो फर्स्ट से घटना की जानकारी मांगी थी। इस मामले को लेकर डीजीसीए ने गो फर्स्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए ? हालांकि, गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया था। विमान कंपनी के मुताबिक, विमान में यात्रियों के बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक, वाणिज्यिक कर्मचारियों और क्रू मेंबर के बीच अनुचित संचार और समन्वय था।