नई दिल्ली (डेस्क) - दिल्ली मेयर चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में स्पष्ट है कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। इसी के साथ ही 16 फरवरी को होने वाला मेयर चुनाव भी टल गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने ईस्ट पटेल नगर की पार्षद डॉ. शैली ओबेरॉय (Shelly Oberoi) को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से शालीमार बाग-बी वॉर्ड की पार्षद रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) मैदान में हैं। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के 16 फरवरी को मेयर चुनाव कराने के फैसले को इजाजत दे दी थी। लेकिन अब शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा यानी 16 फरवरी को अब मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा।