दिल्ली - बिना परमिशन बजाया लॉउडस्पीकर तो खैर नहीं, भरना पड़ेगा जुर्माना



स्मॉग और ध्वनि प्रदूषण से जूझने वाली दिल्ली को लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और सख्त हो गई है। दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने जुर्माने की राशि में बदलवा करते की घोषणा की है। ऐसे में अब देश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले को एक लाख रुपये तक का फाइन भरना पड़ेगा।

NGT ने दिया था आदेश : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 13 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को ध्वनि प्रदूषण पर नियम लागू कराने के लिए कहा था, जिससे पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण की ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा की जा सके |