नई दिल्ली (डेस्क) - दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने योजना को वैध करार देते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते साल 15 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने का निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब ढाई माह के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लाभ गिनाए थे और इसका समर्थन किया था। बीते वर्ष 16 जून को इस योजना को केंद्र सरकार लेकर आई थी।