- PM, नेता प्रतिपक्ष और CJI की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे CEC की नियुक्ति
नई दिल्ली (डेस्क) - उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि कोई कानून नहीं बनाए जाने तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तरह ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने एक समिति बनाने को कहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं हैं तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है।