यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को नहीं देना होगा टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस



लखनऊ(डेस्क) - उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को होली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। अब इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने पर न तो कोई टैक्स लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।

उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए यह निर्णय किया है। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जनपदों के आरटीओ को भी तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।

प्रमुख सचिव ने जारी किया निर्देश : प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक यूपी में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पर कर से शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

बताया दें कि जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की है और टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस दी है, उनका पैसा स्वत: ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है।