नई दिल्ली (डेस्क) - सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। फिलहाल सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड रखते हुए उन्हें अपील का मौका देने के साथ ही साथ ही जमानत भी दे दी गयी है।
राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को बेंगलुरु के निकट कोलार में एक चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। इसी मामले में उन्हें कोर्ट ने आईपीसी की धारा 490 और 500 के तहत दोषी ठहराया है।