नई दिल्ली(डेस्क) - केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। नई डेडलाइन के अनुसार, पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी कर दी है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च थी।
1 जुलाई, 2023 से, जो करदाता अपने आधार को आवश्यक रूप से सूचित करने में विफल रहे हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि पैन को 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना पर 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।बताया जाता है कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।