मुंबई(डेस्क) - 10 साल बाद जिया खान सुसाइड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला सुनते हुए कोर्ट ने सूरज पंचोली को आरोपो से बरी कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान जज ए एस सैय्यद ने कहा कि सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को दोषी नहीं पाया जा सकत। जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान जिया की मां भी मौजूद थीं।
बता दें कि इस मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी और इसके बाद दिवंगत एक्ट्रेस की मां राबिया खान की याचिका पर कोर्ट ने इसे सीबीाई को ट्रांसफर कर दिया था।