नई दिल्ली (एजेंसी) - केंद्र सरकार ने शुक्रवार (19 मई) को दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उप राज्यपाल को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये अध्यादेश जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था।
इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को उल्लेख किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकार का जिक्र किया गया है।