नई दिल्ली(डेस्क) - दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कई पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे। जमानत मिलने के बाद बिना कोर्ट की मंजूरी के भाजपा सांसद विदेश नहीं जा सकेंगेसाथ ही उन्हें शिकायतकर्ताओं को कोई प्रलोभन और धमकी नहीं देने के भी निर्देश दिए गए हैं।