लखनऊ - ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे तुरंत शुरू कराया जाए। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है।
बता दें कि ASI ने अपना सर्वे शुरू कर दिया था लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अगस्त को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलें खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया और निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए ASI सर्वे को मंजूरी दे दी है।