मणिपुर हिंसा : सुप्रीमकोर्ट ने राहत शिविरों की निगरानी व मुआवजा तय करने को 3 महिला जजों का पैनल बनाया



नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की है, जिसे ऐसी घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत की स्थिति की निगरानी करने का काम सौंपा गया है।

सीजेआई डी.वाई .चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ऐसी समिति के गठन का उद्देश्य न्याय प्रणाली में समुदाय के विश्वाीस को बहाल करना है और दूसरा, यह सुनिश्चित करना है कि कानून का शासन बहाल हो। इसने समिति से लैंगिक हिंसा से बचे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, और यह सुनिश्चित किया कि विस्थापितों के लिए स्थापित राहत शिविरों में स्वच्छ राशन, बुनियादी चिकित्सा देखभाल, आवश्यक उत्पाद, मुफ्त सैनिटरी पैड हों।

समिति को राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी पर अपडेट प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन के प्रावधान के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नोडल अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने संबंधित राहत शिविरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का डेटाबेस बनाए रखें।