विमानन नियमों में हुआ संशोधन, पायलट के लाइसेंस अब 10 वर्षों तक रहेंगे वैध



नई दिल्ली(डेस्क) -  नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज विमान नियम, 1937 में संशोधन किया है। विमानन नियमों में किए विभिन्न बदलावों के अनुसार एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) और सीपीएल धारकों के लाइसेंस की वैधता पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है।

बता दें कि अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) की वैधता पांच साल के लिए होती थी और उस अवधि के पूरा होने के बाद इसे रिन्यू कराना होता था।

नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को बयान में कहा कि इस बदलाव से पायलटों और डीजीसीए जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा। जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, हवाई अड्डे के आसपास रोशनी के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। यह स्पष्ट किया गया कि ‘प्रकाश’ शब्द में लालटेन रोशनी, विश काइट्स और लेजर लाइट शामिल हैं।