डीजीसीए के मसौदे में रात के काम के घंटे घटाने और पायलटों के लिए आराम बढ़ाने का है प्रस्ताव



नई दिल्ली : विमानन निगरानी संस्था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अपने हाल ही में तैयार किए गए मसौदे पर 4 दिसंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिसमें रात के काम के घंटों को कम करने और पायलट और चालक दल के सदस्यों के आराम को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

डीजीसीए का मसौदा पायलट थकान की शिकायतों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने की आवश्यकता के जवाब में आया है। परिवर्तनों में अधिकतम उड़ान ड्यूटी की अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे करना और न्यूनतम साप्ताहिक आराम अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करना शामिल है। मसौदे में आगे कहा गया है, एक ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि दो स्थानीय रातों सहित लगातार 48 घंटों का न्यूनतम साप्ताहिक आराम प्रदान किया जाए ताकि एक साप्ताहिक आराम अवधि के अंत और अगले की शुरुआत के बीच कभी भी 168 घंटे से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए का सुझाव है कि स्टैंडबाय अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए, और हवाई अड्डे पर अधिकतम स्टैंडबाय समय (शयन कक्ष के साथ या उसके बिना) 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, डीजीसीए सिफारिश कर रहा है कि उड़ान चालक दल के सदस्यों को 168 घंटे की अवधि के भीतर एक बार को छोड़ कर, लगातार दो रातों से अधिक, स्थानीय समयानुसार 0000 से 0600 बजे के बीच कोई उड़ान ड्यूटी नहीं सौंपी जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए। उड़ान चालक दल के सदस्यों के लिए जो अपने गृह आधार या अधिवास समय से 48 घंटे से कम दूर रहते हैं, उड़ान अनुसूची के पहले प्रस्थान के बिंदु पर स्थानीय समय के आधार पर लगातार दो रातें निर्धारित की जाती हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है, ऑपरेटरों को अल्ट्रा-लॉन्ग-हॉल परिचालन के लिए ‘सिटी पेयर स्पेसिफिक’ अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डीजीसीए को एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करनी होगी। इसमें कहा गया है, यदि ऑपरेटर निर्देशात्मक नियमों का पालन करता है तो डीजीसीए चालक दल की सतर्कता के लिए इन उड़ानों को मान्य कर सकता है, लेकिन यह प्राथमिकता दी जाएगी कि चालक दल की सतर्कता की निरंतर निगरानी के लिए ऑपरेटर थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाए।

विमानन प्राधिकरण का यह भी कहना है कि डीजीसीए जरूरत के मुताबिक रिकॉर्ड की प्रतियां और विश्‍लेषण प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उड़ान चालक दल के सदस्य अपने दैनिक उड़ान समय, ड्यूटी अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि और आराम अवधि का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखें।