नई दिल्ली(डेस्क) - सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 हटाया जाना सही है और इस पर राष्ट्रपति का फैसला ही वैध माना जाएगा। बता दें कि कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।