नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) में बदलाव किया है। इस बार के दूसरे और तीसरे चरण में बदलाव किया गया है। 2017 से लेकर अब तक ग्रेप में चौथी बार बदलाव किया गया है।
इस बार भी ग्रेप का पहला चरण एक्यूआई के 201 पहुंचने पर लागू हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा, तीसरा और चौथा चरण जरूरत के हिसाब से लागू होगा। आइआइटीएम पुणे और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर ही समय समय पर ग्रेप के अलग अलग चरण लागू किए जाएंगे।
ग्रेप के विभिन्न चरण इस बार भी पूर्वानुमान के आधार पर ही लागू होगे, लेकिन इस बार पूर्वानुमान तीन दिन या इससे अधिक का लिया जाएगा। मसलन, यदि तीन दिन बहुत खराब स्तर के प्रदूषण का पूर्वानुमान हुआ तो ग्रेप का दूसरा चरण आ आएगा।
दूसरे चरण में अब ड्यूल फ्यूल मोड या सर्टिफाइड एजेंसी से रेट्रो फिटिंग करवाने वाले वही डीजल जनरेटर चल सकेंगे जिनकी क्षमता 62 किलोवाट से 800 किलोवाट तक है। अब तक यह क्षमता 125 किलोवाट से 800 किलोवाट थी। वहीं तीसरे चरण में तीन नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।