लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश , कृषि से जुड़े कामों में छूट का ऐलान - फेस कवर करना अनिवार्य



15  अप्रैल 2020  - (ख़ुशी समय डेस्क) - गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है |  इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस | पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी | इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है | सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा | सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत दी है जैसे की  बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे | आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है | इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई  | दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी |

केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है. सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है | इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है | कोरोना मुक्त इलाकों में यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी।

क्या-क्या बंद रहेंगे: सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी |

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं : हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी | साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी एवं आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी |