नई दिल्ली(एजेंसी) - RBI ने निर्देश दिया है कि 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना गार्जियन की मदद के अपना सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकेंगे और खुद ही उसे चला सकेंगे। पहले बच्चों को ऐसा कोई भी अकाउंट खोलने के लिए अपने माता-पिता या किसी लीगल गार्जियन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब 10 साल की उम्र के बाद वे खुद यह काम कर सकते हैं।
यह कदम बच्चों को वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया है। अब बच्चे बचत खाता खोलने, उसे चलाने और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे, हालांकि इसकी अनुमति बैंक की नीति पर निर्भर करेगी।
रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक परिपत्र में कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इस सुविधा के साथ कुछ सीमाएं भी होंगी, जैसे लेन-देन की सीमा, खाता शेष राशि की सीमा और कार्ड की उपयोगिता पर नियंत्रण। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे जिम्मेदारी से खाते का उपयोग करें और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।