कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष को झटका, शाही ईदगाह को ‘विवादित’ घोषित करने से इनकार



लखनऊ(डेस्क) - मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष की इस दलील को नहीं माना कि शाही मस्जिद, श्रीकृष्ण के मूल गर्भगृह को तोड़कर बनाई गई है।

हिंदू पक्ष की इस याचिका में मांग की गई थी कि शाही ईदगाह को अयोध्या के बाबरी मस्जिद की तर्ज पर विवादित घोषित किया जाए।
याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह का दावा था कि ईदगाह मंदिर की मूल भूमि पर बनी है और वह भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान का हिस्सा है। कोर्ट में उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले का हवाला देते हुए ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की अपील की थी।

इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मांग का कड़ा विरोध किया और कोर्ट में लिखित आपत्ति भी दाखिल की थी। गौरतलब है कि इससे पहले कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और चार जुलाई को निर्णय की तिथि नियत की थी।

आज सुनाए गए फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर शाही ईदगाह को विवादित घोषित करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।