कार्य स्थलों पर बचाव के हों समुचित प्रबन्ध



लखनऊ, 3 जून 2020 - कोविड -19 के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किये गए देशव्यापी लॉकडाऊन में धीरे-धीरे छूट दी जा रही है  |  निर्माण स्थलों/ कार्यालयों में काम अब शुरू हो रहा है | काम शुरू होने  से लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा जिससे कोविड-19 का संक्रमण बढ़ सकता है | इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों  को पत्र जारी कर जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं |

पत्र के माध्यम से कहा गया है- कार्यस्थल पर प्रवेश द्वार पर श्रमिकों /कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से हाथ धोने के लिए साबुन/सैनिटइजर , थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था  की जाये | कार्यस्थल पर बार- बार छूने वाली चीजों जैसे- गेट की कुण्डी, औजार/उपकरण, दरवाजे  आदि की नियमित  रूप से विसंक्रमित किया जाए | कार्यस्थल पर सूर्य की  रोशनी आने की व्यवस्था के साथ उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाए | सभी कार्मिकों/पर्यवेक्षकों आदि के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग ( न्यूनतम 2 गज) का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए,  चाहे भोजन का समय ही क्यों ना हो | यदि  कार्यस्थल पर जगह कम है  है तो कर्मचारियों को शिफ्ट में कार्य आवंटित किया जाये | स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों के लिए कार्यस्थल पर डस्टबिन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये |

पत्र के अनुसार- यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यस्थल/साईट पर प्रत्येक व्यक्ति हमेशा मास्क या गमछे या दुपट्टे को धारण करेगा | हाथ मिलाने की जगह पर नमस्ते का अभिवादन किया जाए | श्रमिकों को साबुन और पानी के साथ न्यूनतम 20 सेकेण्ड के लिए लगातार हाथ धोने या 70 प्रतिशत अल्कोहल  आधारित रब से हाथ धोने के लिए निर्देशित किया जाये | कार्यस्थल पर किसी भी दशा में तम्बाकू उत्पादों  का किसी भी तरह से लेन-देन नहीं होना चाहिए और  कार्यस्थल पर पान, गुटखा, पान मसाले का सेवन करना या थूकना नहीं चाहिए | श्रमिकों को यह निर्देश दिए जाएँ कि वह अपने मुंह को बार-बार न छुएं तथा छींकते समय साफ़ रुमाल या कोहनी से मुंह को ढकें | यदि किसी को बुखार, खांसी और /सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो उन्हें तुरंत ही अपने पर्यवेक्षक को सूचित कर राज्य के हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5145 या सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला नियंत्रण कक्ष को फोन करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा सके |

कार्यस्थल पर सेवा प्रदाता द्वारा  शिफ्ट वार एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें सभी कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों के नाम, पते मोबाइल नम्बर लिखे जाएँ | जहाँ तक संभव हो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों सहित महिलाओं को कार्यस्थल/ साईट पर न आने दिया जाए | यदि श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है तो 100 सीटर बस में केवल 50 प्रतिशत श्रमिकों को बैठाया जाये | यदि कार्यस्थल पर कैंटीन है तो वहां के  कर्मचारियों को दस्ताने उपलब्ध कराये जाने चाहिए और उन्हें बार-बार हाथ धोने के लिए निर्देशित किया जाए | कैंटीन में सम्बंधित कर्मचारियों के प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग  सुनिश्चित की जाये |

यदि कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं और  जांच में उसकी  रिपोर्ट पाजिटिव  आती है तो उस कर्मचारी से सम्बंधित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र /भवन को पूरी तरह से 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तथा उस स्थान  को दो  बार विसंक्रमित किया जाए | साथ ही जो  व्यक्ति कर्मचारी के निकट संपर्क (1 मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा संपर्क) में आये हों तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वेरेंटाइन किया जाए |