कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य का 50 लाख का बीमा



लखनऊ , 13 अगस्त 2020 - कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे  स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  के अंतर्गत उन्हें बीमा योजना का लाभ दिया गया है | इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश चिकित्सा विभाग की सचिव वी.हेकाली झिमोमी ने सूबे के सम्बंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं |

पत्र के अनुसार – कोरोना के उपचार में जुटे स्वास्थ्यकर्मी अगर स्वयं कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और कोई अनहोनी हो जाती है तो शासन की तरफ से आश्रित को 50 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में काम करने वाले चिकित्साकर्मी जो कोरोना के रोकथाम और चिकित्सा के काम से जुड़े हैं उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा | बीमा योजना के लाभ के लिए दावा प्रपत्र देना होगा |

क्षतिपूर्ति योजना का लाभ सरकारी व निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यूपीटीएसयू) पदाधिकारी, सलाहकार एवं कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा संगिनी, आशा कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक तथा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी)  को मिलेगा |

सचिव ने क्षतिपूर्ति का लाभ नियमित, संविदा गत, स्वास्थ्य संस्थानों के वाह्य स्रोत के कर्मी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और यूपीटीएसयू के कर्मियों को भी दिए जाने के निर्देश जिले के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को दिया है | उन्होंने कहा है – क्षतिपूर्ति राशि की बारे में सारे कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे |
कोराना के उपचार एवं बचाव कार्य के कारण मृतक स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को प्रधान गरीब कल्याण पैकेज को लेकर जिलाधिकारी इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अथवा मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूची का सत्यापन करने के बाद आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने की कार्रवाई कराएंगे।