लखनऊ। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित शी-बॉक्स (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) पोर्टल एक सुरक्षित और गोपनीय ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल वर्ष 2013 के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत संचालित है और निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसमें शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। साथ ही यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे महिलाओं को शिकायत दर्ज करने में सुविधा होती है।पोर्टल पर दर्ज शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकारी तक पहुंचती है। कार्यालयों में गठित आंतरिक समिति या जनपद स्तर पर गठित स्थानीय समिति के माध्यम से इन शिकायतों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
शिकायत दर्ज करने के लिए महिलाओं को शी-बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “रजिस्टर योर कंप्लेंट” विकल्प पर क्लिक करना होता है। इसके बाद उन्हें अपने और अपने कार्यस्थल से संबंधित आवश्यक जानकारी भरनी होती है। शिकायत सबमिट करने के बाद प्राप्त ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।निदेशक महिला कल्याण वंदना वर्मा ने बताया कि शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायत दर्ज करने का एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से महिलाएं बिना किसी भय के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।उन्होंने सभी कामकाजी महिलाओं से इस पोर्टल की जानकारी प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग करने की अपील की, ताकि कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाया जा सके।