लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं।
नये नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार सातों दिन काम लेना अवैध होगा। प्रतिदिन कार्य के लिये 8 से 9 घंटे निर्धारित किये गये हैं। छह दिन के निरंतर कार्य के पश्चात एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य है। साथ ही एक साल में दस दिन का आकस्मिक अवकाश सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने आज श्रमिक दिवस पर यह जानकारी देते हुए बताया कि नये नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लग सकेगा।